नई दिल्ली, 12 जनवरी 2021| सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को तीन नए कृषि कानूनों और इसके खिलाफ जारी किसान आंदोलन को लेकर सोमवार 11 जनवरी को फटकार लगायी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा कि किसान संगठनों के आन्दोलन और उनसे वार्ता की जो प्रक्रिया चल रही है उससे वह काफी निराश है और साथ ही इन कानूनों पर कुछ समय के लिए रोक लगाने को लेकर भी सोचे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि अगर केंद्र इन कानूनों पर रोक नहीं लगाता तो कोर्ट इन कानूनों को कुछ दिनों के लिए होल्ड कर देगा।
तीनों नए करिसी कानूनों को रद्द करने की मांग पर किसान संगठनों के आन्दोलन और केंद्र सरकार के साथ वार्ता में सरकार के रुख पर मामले की सुनवाई शुरू करते ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एसएस बोबड़े ने कहा कि नए कृषि कानूनों को लेकर जिस तरह से सरकार और किसानों के बीच बातचीत चल रही है, उससे हम बेहद निराश हैं।
उच्चतम न्यायालय ने नए कृषि कानूनों पर केन्द्र से कहा यह क्या चल रहा है? राज्य आपके कानूनों के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। हम फिलहाल इन कृषि कानूनों को निरस्त करने की बात नहीं कर रहे हैं, यह एक बहुत ही नाजुक स्थिति है| हमें नहीं पता कि आप समाधान का हिस्सा हैं या समस्या का।’ हमारे समक्ष एक भी ऐसी याचिका दायर नहीं की गई, जिसमें कहा गया हो कि ये तीन कृषि कानून किसानों के लिए फायदेमंद हैं। किसान कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें समिति को अपनी आपत्तियां बताने दें, हम समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर सकते हैं।
उच्चतम न्यायालय ने कहा कि हम कहते हैं कि बातचीत के जरिए मामले का हल निकले, लेकिन कृषि कानूनों पर फिलहाल रोक लगाने को लेकर केन्द्र की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। इन कृषि कानूनों को लेकर समिति की आवश्यकता को दोहराते हुए SC ने कहा कि अगर समिति ने सुझाव दिया तो, वह इन कानूनों को लागू करने पर रोक लगा देगा। हम अर्थव्यवस्था के विशेषज्ञ नहीं हैं, आप बताएं कि सरकार कृषि कानून पर रोक लगाएगी या हम लगाएं।’
साथ ही उच्चतम न्यायालय ने कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों से कहा, ‘आपको भरोसा हो या नहीं, हम भारत की शीर्ष अदालत हैं, हम अपना काम करेंगे। ‘हमें नहीं पता कि लोग सामाजिक दूरी के नियम का पालन कर रहे हैं कि नहीं लेकिन हमें उनके (किसानों) भोजन पानी की चिंता है। (फोटो साभार गूगल से)