नई दिल्ली, 21 सितम्बर 2020. कोरोना महामारी के इस विकट दौर में रोजी-रोजगार के साथ शिक्षा की स्थिति भी बिगड़ गयी. शिक्षा में हालत को सँभालने के लिए ऑनलाइन क्लासेस की शुरुआत की गयी और यह लगभग सभी स्कूल ने अपनाया.
अभी दिल्ली में सभी स्कूल 5 अक्टूबर 2020 तक बंद रखने के आदेश दिल्ली सरकार ने दे रखे हैं क्योंकि दिल्ली में कोरोना के केस में भरी वृद्धि हो रही है. ऐसे में ऑनलाइन क्लासेस ही एक मात्र विकल्प है. केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार अभी स्कूल बंद रहेंगे और अक्टूबर में स्कूल खोलें जायेंगे या नहीं इसका फैसला अक्टूबर माह के पहले हफ्ते में लिए जायेंगे.
इन हालात को देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने प्राइवेट और सरकारी स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे गरीब छात्रों को ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाई में सुबिधा के लिए जरुरी गैजट्स, लैपटॉप और इन्टरनेट पैक उपलब्ध कराएँ. गैजट्स न उपलब्ध करना ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों में हीनता का भाव भर रहा है और यह एक तरह का डिजिटल भेदभाव है, इससे वंचित किया जाना मूल अधिकार और राईट टू एजुकेशन का उलंघन है.
इस योजना को लागु करने में मदद के लिए प्राइवेट स्कूल राज्य सरकार की मदद ले सकते हैं. और कोर्ट ने स्कूलों में गरीब बच्चों की पहचान के लिए सभी स्कूलों को 3 सदस्यों की एक कमिटी बनाने के भी निर्देश दिए हैं.